परीक्षाओं के मद्देनजर डीजे एवं लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध

केसली। तहसीलदार केसली कमलेश अग्रवाल ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कक्षा पांचवीं, आठवीं, दसवीं व बारहवीं कक्षा की परीक्षा के मद्देनजर ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाया है। आदेश में तहसीलदार ने कहा कि तेज ध्वनि वाले ध्वनि विस्तारक यंत्र परीक्षाओं तक बंद रहेंगे, ताकि छात्र-छात्राओं को परीक्षा की तैयारी करने में व्यवधान उत्पन्ना ना हो। संबंधित संस्था या समूह द्वारा कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। डीजे और लाउडस्पीकर जब्त कर लिए जाएंगे। डीजे एवं लाउडस्पीकर की एसडीएम एवं तहसील कार्यालय से अनुमति मिलने पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कर सकेंगे।