नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले को सुनाई सजा

छतरपुर। न्यायाधीश नौरिन निगम की अदालत ने नाबालिग स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले को दोषी करार देकर 3 साल कठोर कैद व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार पीड़िता की मां ने छतरपुर की सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 24 जुलाई 2019 को उसकी नाबालिग बेटी दोपहर के समय स्कूल से बस से लौटकर घर आ रही थी, तभी घर के बाहर सड़क पर उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वहां जाकर देखा तो बेटी रो रही थी और पास में आरोपित सरफराज खां खड़ा था, जो उन लोगों को देखकर भाग गया। बेटी ने बताया कि सरफराज करीब 6 माह से उसकी स्कूल बस का आते-जाते समय पीछा करके उसे मोबाइल पर बात करने को कहता रहा। उस दिन घर आते समय सरफराज ने बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़कर मोबाइल पर बात करने को कहा। ऐसा न करने पर उसे परिवार सहित जान से मार डालने की धमकी दी है। पुलिस ने मामला दर्ज करके प्रकरण न्यायालय में पेश किया। इस मामले की सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी एसके चतुर्वेदी ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत और गवाह कोर्ट के सामने पेश किए। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश नोरिन निगम की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपित सरफराज खां उर्फ करिया पुत्र सगीर खां निवासी नारायणबाग छतरपुर को पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 में 3 साल की कठोर कैद के साथ 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।