46 ऑटो चालकों का चालान कर 90 हजार 500 रुपये जुर्माना वसूला

बीना । ट्रैफिक के नियमों को ताक पर रखकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ रविवार को तीन न्यायाधीशों ने मिलकर रेलवे गेट पर मोबाइल कोर्ट लगाई। सुबह करीब 11 बजे से शुरू हुई कोर्ट में करीब 65 ऑटो रोककर चालक से दस्तावेज मांगे गए। लाइसेंस, बीमा, फिटनिस सर्टिफिकेट सहित अन्य दस्तावेज न होने पर 46 ऑटो चालकों का चालान कर 90 हजार 500 रुपये जुर्माना वसूला गया। जीआरपी थाना क्षेत्र के अलावा न्यायाधीशों ने आंबेडकर तिराहे पर भी कोर्ट लगाकर वाहनों की चेकिंग की और जुर्माना भी लगाया।


अभियोजन अधिकारी श्यामसुंदर गुप्ता ने बताया कि सीजेएम (चीफ ज्युडीशियल मजिस्ट्रेट) विवेक कुमार के आदेशानुसार मोबाइल कोट लगाई गई। इसमें प्रथम श्रेणी न्यायाधीश अभिलाष जैन के नेतृत्व में प्रथम श्रेणी न्यायाधीश संतोष तिवारी एवं न्यायाधीश नीलेंद्र तिवारी चेकिंग अभियान शुरू किया। वाहन चेकिंग के दौरान स्टेशन आने-जाने वाले यात्रियों की सुविधा का ध्यान भी रखा गया। स्टेशन परिसर में खड़े करीब 100 में 50 ऑटो वालों को निर्देश देते हुए परिसर के बाजू में खाली पड़ी जमीन पर लागने के निर्देश दिए। इसके बाद एक-एक ऑटो वालों को बुलाकर उनके दस्तावेज चेक किए गए। वाहन चालकों के पास जरूरी दस्तावेज नहीं थे। उन सभी के चालान काटे गए। जुर्माना जमा कराने से पहले सभी को समय दिया गया कि अगर कोई अपने दस्तावेज घर पर रखे हुए तो वह लाकर दिखा सकता है। समय मिलने पर करीब आधा दर्जन ऑटो चालकों ने घर से दस्तावेज बुलवाकर प्रस्तुत किए। उन्हें चेक करने के बाद छोड़ दिया गया। वहीं 46 वाहन चालकों से 90 हजार 500 रुपये का जुर्माना वसूला गया। कार्रवाई के दौरान एसडीओपी ध्रुवराज सिंह चौहान, जीआरपी थाना प्रभारी एसएन मिश्रा सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था।


 

यहां न दिखाएं यूनियनबाजी


दो-दो हजार रुपये जुर्माना होने के कारण स्टेशन परिसर में ऑटो चालक एकत्रित होकर मोबाइल कोट की तरफ जा रहे थे। उन्होंने आता देख पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक लिया। ऑटो वालों ने कहा कि 2 हजार रुपये का जुर्माना हम लोगों के लिए ज्यादा है, इतना जुर्माना हम लोग नहीं दे पाएंगे। इस पर जीआरपी थाना प्रभारी ने कहा कि कार्रवाई न्यायालय के द्वारा की जा रही है। यूनियन बाजी करोगे तो नुकसान में जाओगे। न्यायालय के आदेश का पालन करो। दस्तावेज लेकर आओ या जुर्माना जमा करो, यह तुम्हें तय करना है।