नेशनल लोक अदालत 11 को

सागर। जिला न्यायाधीश केपी सिंह के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय, परिवार न्यायालय, श्रम न्यायालय एवं समस्त तहसील न्यायालयों में 11 अप्रैल को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव विधि सक्सेना ने बताया कि उक्त नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक/मनी रिकवरी संबंधी मामलों सहित कई प्रकरण आपसी समझौते से निपटेंगे।