बस से उतरी महिला को टक्कर मारने वाले बाइक चालक को 3 माह का कारावास

सागर । बस से उतरी महिला को बाइक से टक्कर मारने वाले आरोपित को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शरद जोशी सागर की अदालत ने एक युवक को दोषी पाते हुए 3 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपित पर अर्थदड भी लगाया है।


प्रकरण में मप्र शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी किरण गुप्त ने की। उन्होंने बताया कि फरियादिया संजू चौबे ने थाना जैसीनगर में रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक 21 सितंबर 2015 को दिन के करीब 1 बजे वह जैसीनगर से वीरपुरा जा रही थी। बजरिया तिराहे मंदिर के पास जब वह बस से उतरी तो उसी समय वीरपुरा के पवन पाराशर ने तेज एवं लापरवाही से मोटर साइकिल से चलाते हुए उसे टक्कर मार दी। इससे उसे चोटें आई। फरियादिया ने घटना की रिपोर्ट थाना जैसीनगर में लिखाई।


सजा व 1500 रुपए का अर्थदंड लगाया


जैसीनगर थाना में आरोपित पवन पिता श्याम प्रसाद पाराशर उम्र 30 वर्ष निवासी वीरपुरा के खिलाफ धारा 279, 338 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई एवं विचारण के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शरद जोशी की अदालत ने आरोपित पवन पिता श्याम प्रसाद पाराशर को दोषी पाते हुए 3 माह का साधारण कारावास और 1500 रुपये का अर्थदंड लगाया।