बहू पर कुल्हाड़ी से हमला करने वाले जेठ को सश्रम कारावास

सागर । खाना बनाने थाली उठाने पर बहू से गाली गलौज कर कुल्हाड़ी से हमला करने वाले आरोपित जेठ को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सृष्टि भारती की अदालत ने दोषी करार देते हुए 15 दिन के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपित पर अर्थदंड भी लगाया है।


प्रकरण में मप्र शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी त्रिलोकराज शास्त्री ने की। अभियोजन के अनुसार 25 सितंबर 2012 शाम 6 बजे अपने घर पर फरियादी कौशल्या देवी ने खाना बनाने के लिए थाली उठाई तो उसके जेठ रतन सिंह ने फरियादिया से थाली तुम्हारे बाप की है क्या..बोलते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी। फरियादिया ने कहा कि खाना बनाकर थाली वापस कर दूंगी, लेकिन आरोपित रतनसिंह नहीं माना और हाथ में ली हुई कुल्हाड़ी मार दी।


कुल्हाड़ी मारकर दी जान से मारने की धमकी


जेठ के वार से फरियादिया के दाहिने हाथ की कलाई में चोट लगी उसने और 2-3 कुल्हाड़ी की मूंदे भी मारते हुए जान से मारने की धमकी दी। घटना की जानकारी फरियादिया ने अपने पति को मोबाईल फोन पर दी। फरियादिया के द्वारा घटना की रिपोर्ट थाना खिमलासा में की गई, जिस पर थाना खिमलासा में अपराध पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान पूरा कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई एवं विचारण के बा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सृष्टि भारती खुरई जिला सागर की अदालत ने अभियुक्त रतन सिंह पिता काशीराम को धारा 324/34 भादवि में 15 दिवस का कारावास और 500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया।